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राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जा रोके एनएचएआई : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राजमार्ग की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि राजमार्ग पर गश्त के लिए पुलिस अधिकारियों की निगरानी टीम बनाई जाए। कोर्ट ने केंद्र को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर ‘राजमार्गयात्रा’ मोबाइल ऐप की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया है।

एनएचएआई ने ‘राजमार्गयात्रा’ ऐप पेश किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वालों के लिए व्यापक जानकारी और प्रभावी शिकायत निवारण प्रदान करना है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राजमार्गों पर टोल और फूड प्लाजा पर मोबाइल ऐप की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

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