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राज्य ग्राहक हेल्पलाइन बंद

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मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य ग्राहक हेल्पलाइन को बंद करने का निर्णय लिया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित यह हेल्पलाइन 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद से बंद कर दी जाएगी और 1 अप्रैल से राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन में इसका विलय होगा।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर मिलेगा शिकायत निवारण
ग्राहक अब अपनी शिकायतों का निवारण राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन के माध्यम से करा सकेंगे, जो अदालत में मामला जाने से पहले उपभोक्ताओं को एक मंच प्रदान करती है। यह सेवा पूरे देश के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।

17 भाषाओं में कर सकेंगे शिकायत दर्ज
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मैथली, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु समेत 17 भाषाओं में शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इसके अलावा ग्राहक https://consumerhelpline.gov.in वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया फैसला
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर हेल्पलाइन के राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण का सुझाव दिया था। ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है।

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