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Hindi News / Mumbai Maharashtra

हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर4 अवैध कारखाने जमींदोज

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भिवंडी।। भिवंडी के खंडू पाड़ा इलाके में चार दशक पुराने अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर महानगरपालिका (मनपा) ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान चार पावरलूम कारखानों सहित मच्छी मार्केट और दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। कार्रवाई के समय पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था।

40 साल से कर रहे थे किराएदारी
पगड़ी सिस्टम पर कारखाना चला रहे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इलाके के डिवेलपमेंट के चलते जमीन मालिकों की मंशा बदल गई है। व्यापारी बीते 40 वर्षों से नियमित किराया चुका रहे थे, लेकिन अब उन्हें बेदखल करने के लिए अवैध निर्माण का हवाला देकर हाईकोर्ट का सहारा लिया गया।

व्यापारियों की आपत्ति
कारखाना मालिक हाजी मुग्गीसुद्दीन अंसारी ने कहा कि उन्होंने 1988 में पगड़ी सिस्टम पर गाला किराए पर लिया था और तब से लगातार किराया अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमें पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिली। अब जब इलाका विकसित हो रहा है तो हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन 40 साल की मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए।”

मनपा का पक्ष
प्रभाग समिति 1 के अधिकारी मकसूम शेख ने बताया कि मौजे निजामपुरा स्थित घर क्रमांक 557, 558, 559 और 561 में अवैध निर्माण किया गया था। इसको लेकर 3 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का आदेश दिया था, जिसके अनुसार मनपा आयुक्त अनमोल सागर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

सवाल अब भी बरकरार
व्यापारियों का आरोप है कि पगड़ी सिस्टम में किराएदार का भी हक होता है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा या मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर आगे कानूनी लड़ाई की संभावना जताई जा रही है।

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