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झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 8 IPS को सौंपा अतिरिक्त प्रभार, मिली फटकार; गृह विभाग ने रद किया आदेश

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रांची पुलिस मुख्यालय ने आठ आईपीएस अधिकारियों को बिना अनुमति अतिरिक्त प्रभार दिया जिस पर गृह विभाग ने आपत्ति जताई। विभाग ने मुख्यालय को फटकार लगाते हुए कहा कि यह नियम विरुद्ध है। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे निर्णय मुख्य सचिव स्तर पर ही लिए जाने चाहिए। विभाग ने मुख्यालय के आदेश को रद कर दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। बिना सक्षम प्राधिकार के ही पुलिस मुख्यालय ने आठ आईपीएस अधिकारियों को खाली पड़े पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। इसपर राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कड़ी आपत्ति की है।

गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए फटकार लगाते हुए लिखा है कि पुलिस मुख्यालय नियम विरुद्ध कार्य नहीं करे। गृह विभाग की कड़ी आपत्ति के बाद पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त प्रभार संबंधित आदेश को रद कर दिया है।

गृह विभाग ने 13 जून को डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई थी। विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 13 अगस्त 2010 के संकल्प का हवाला देकर उक्त आदेश दिया है।

गृह विभाग ने लिखा है कि आइपीएस संवर्ग से संबंधित रिक्त पदों पर मुख्य सचिव के स्तर से ही एक माह या इससे कम अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार के बिंदु पर निर्णय लेने का प्रविधान है। अगर एक माह से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार की आवश्यकता होगी तो इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुमति अपेक्षित है।

गृह विभाग ने लिखा, बिना अनुमति सौंपा गया है नियम विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार

गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए ही अपने स्तर से अतिरिक्त प्रभार या कार्य करने का आदेश जारी कर रहा है। यह नियमानुकूल नहीं है।

गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए ही अपने स्तर से अतिरिक्त प्रभार या कार्य करने का आदेश जारी कर रहा है। यह नियमानुकूल नहीं है।

10 जून को भी पुलिस मुख्यालय ने आठ आईपीएस अधिकारियों को इसी तरह अपने स्तर से अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। पुलिस मुख्यालय के इस आदेश को रद करते हुए गृह विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने की कार्रवाई बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं करें।

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